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राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मु ने आंध्र प्रदेश से जुड़े एक महत्वपूर्ण संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है। इस फैसले के साथ अब अमरावती को राज्य की एकमात्र और स्थायी राजधानी के रूप में आधिकारिक मान्यता मिल गई है।

विधि मंत्रालय की ओर से जारी अधिसूचना के अनुसार, राष्ट्रपति ने हाल ही में इस विधेयक पर अपनी स्वीकृति प्रदान की। इससे पहले, संसद के दोनों सदनों—लोकसभा और राज्यसभा—ने इसे बजट सत्र के दौरान पारित कर दिया था।

इसके अलावा, दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता से संबंधित संशोधन विधेयक 2026 को भी राष्ट्रपति की मंजूरी मिल गई है। इस संशोधन के तहत दिवाला और शोधन अक्षमता संहिता 2016 में कुछ जरूरी बदलाव किए गए हैं, ताकि प्रक्रिया को और प्रभावी और व्यवस्थित बनाया जा सके।

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